
उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या
492/XVII-C-1/2021-6(2)/2020 के अनुसार वर्तमान में नामांकन केवल पूर्वसैनिक और उनके विधिक आश्रितों का ही होगा।

किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा उपनल में नामांकन करने के पश्चात उपनल कार्यालय अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है।

उपनल कार्यालय विभाग द्वारा मांग पत्रों के अनुसार ही अभ्यर्थी को जिलेवार चयन हेतु भेज सकता है। चयन करना पूर्णतः विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।

यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन नामांकन